केजरीवाल की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज, याचिकाकर्ता पर 75000 हजार का लगाया जुर्माना

By UltaChashmaUC | April 22, 2024

शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच उनके अंतरिम जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर कोर्ट ने ऐतराज जताते हुए याचिकाकर्ता से कुछ तीखे सवाल किए। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भा याचिकाकर्ता से सवाल किए। क्योंकि इस बार केजरीवाल को जमानत को लेकर याचिका किसी और ने डाली दी थी। जिस पर उनके वकील ने कहा कि वो कौन होता है ऐसी मांग करने वाला। आखिर में तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग करने वाले याचिकाकर्ता का अर्जी खारिज कर उसपर 75,000 का जुर्माना भी लगा दिया।

केजरीवाल के वकील ने उठाए सवाल

हाई कोर्ट में सीएम केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने अंतरिम जमानत वाली याचिका पर हैरानी जताते हुए सवाल उठाया। उनके वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक लॉ स्टूडेंट होने का दावा कर रहा है, केजरीवाल को सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत देने की मांग कर रहा है। वो है कौन ऐसी मांग करने वाला। केजरीवाल की ओर से केस लड़ने वाले लोग हम हैं और हम लड़ भी रहे हैं। याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से उसके वकील ने बरगलाया है। वह अपने आप को एक रीजनल रजिस्टर्ड पार्टी कह रहा है।

जुर्माने को एम्स के फंड में जमा कराने का निर्देश

कोर्ट के अंदर जब केजरीवाल के वकील ने अपनी बात रखी तो इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे इस देश का संविधान देता है कि मैं इस मुद्दे को उठाउं। हालांकि, इस पर हाई कोर्ट ने भी आपत्ति जताई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको उनकी मदद की जरूरत नहीं है। केजरीवाल न्यायिक निर्देशों के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले को चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। कानून हर किसी के लिए बराबर है। हम पहले ही कह चुके हैं कि राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा जाना चाहिए पर यह फैसला केजरीवाल खुद ले सकते हैं। आप कौन हैं? आप कह रहें कि आपके पास वीटो पावर है तो क्या आप यूएन से हैं। जब आपने तय कर लिया है तो अदालत में क्यों आए हैं? अपनी मांगों को देखिए,आप कौन होते हैं उनकी ओर से अंडरटेकिंग देने वाले। हम इस याचिका को जुर्माना लगाते हुए खारिज कर रहे हैं। इतना कहने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी और इस रकम को एम्स के फंड में जमा कराने का निर्देश दिया।

PUBLISHED BY- ARUN CHAURASIYA

  • Share