VVPAT और EVM पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, सुनवाई से पहले कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे सवाल

By UltaChashmaUC | April 24, 2024

सुप्रीम कोर्ट आज ईवीएम मशीन और वीवीपैट से पर्चियों के मिलान वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। वीवीपैट और ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दो दिन की सुनवाई के बाद 18 अप्रैल को याचिकाओं पर 5 घंटे तक सभी दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। लगभग दो दिनों तक चली सुनवाई के दौरान, बेंच ने EVM की कार्यप्रणाली को समझने के लिए भारत के चुनाव आयोग के एक अधिकारी के साथ बातचीत की।

फैसले से पहले कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल
सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई से पहले कोर्ट ने चुनाव आयोग से VVPAT को लेकर सवाल पूछा। कोर्ट ने पूछा कि क्या कंट्रोल यूनिट में माइक्रो कंट्रोलर होता है। जिसको लेकर ही चुनाव आयोग आज 2 बजे सुनवाई के दौरान इस सवाल का जवाब देगा।

VVPAT स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क
वहीं, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को VVPAT से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि वोटर्स को VVPAT स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है। इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली तारीख पर इस मसले को लेकर सुनवाई जारी रखने को कहा।

मॉक पोल में प्रत्याशी किसी भी मशीन को जांच सकते हैं
18 अप्रैल की सुनवाई के दौरान VVPAT को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने चुनाव आयोग अधिकारी से पूछा था कि आपके पास कितने VVPAT हैं? अधिकारी ने बताया कि हमारे पास 17 लाख वीवीपैट हैं। इस पर जज ने सवाल किया कि ईवीएम और वीवीपैट की संख्या अलग क्यों है? वहीं, अधिकारी ने यह समझाना चाहा, लेकिन जज को ही लगा कि उनका सवाल चर्चा को भटका रहा है। इसलिए उन्होंने अधिकारी को जवाब देने से मना कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने अधिकारी से बारीक से सवाल किया कि मशीन को अलग-अलग मौके पर हैंडल करने वाले लोगों को उसके आंकड़े को लेकर क्या जानकारी होती है। अधिकारी ने बताया कि आंकड़े के बारे में जान पाना या उसमें छेड़छाड़ कर पाना संभव नहीं है। अधिकारी ने यह भी बताया कि मॉक पोल में प्रत्याशी अपनी इच्छा से किसी भी मशीन को जांच सकते हैं।

PUBLISHED BY- ARUN CHAURASIYA

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