EVM-VVPAT वाली याचिका को SC ने किया खारिज, EVM में गड़बड़ी पाने पर 7 दिन में कर सकेंगे शिकायत

By UltaChashmaUC | April 26, 2024

वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान को लेकर सुप्रीम ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से शत-प्रतिशत मिलान की मांग को झटका लगा है। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने प्रोटोकॉल, तकनीकी के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। हमने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हमने दो निर्देश दिए हैं। एक निर्देश ये है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए। साथ ही सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को कम से कम 45 दिनों के लिए स्टोर करके रखी जानी चाहिए।

EVM में गड़बड़ी पाने पर 7 दिन के भीतर करनी होगी शिकायत
लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने ये भी कहा कि क्रम संख्या 2 और 3 में उम्मीदवारों के अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रोकंट्रोलर ईवीएम में जली हुई मेमोरी की जांच की जाएगी, ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। जस्टिस खन्ना की बेंच ने आगे कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से गलत संदेह पैदा हो सकता है। आपको बता दें, वीवीपैट पर फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने पहले दो दिनों की सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला 18 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, कोर्ट ने चुनाव आयोग के साथ ईवीएम के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सुनवाई को 24 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था।

कोर्ट ने निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी
आज के फैसले से पहले ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह एक चुनावी प्रक्रिया है। इसमें पवित्रता होनी चाहिए। किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ संभावनाएं बनती हैं, वह नहीं किया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने ईवीएम के कंट्रोलर की जानकारी को लेकर भी चुनाव आयोग से सवाल पूछा था।

PUBLISHED BY- ARUN CHAURASIYA

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