सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक मांगा जवाब, 29 अप्रैल को सुनवाई

By UltaChashmaUC | April 15, 2024

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है। दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार करने के लिए रिहाई की मांग की थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए दायर की थी याचिका
अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना है, पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन में भी उनके सलाह की जरूरत है। इसपर कोर्ट ने कहा कि वह अपनी दलील 29 अप्रैल को होने वाली बहस के लिए बचाकर रखें। साथ ही सिंघवी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने की अपील की, इस पर कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल से पहले का समय नहीं दिया जा सकता है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट का रुख इसलिए करना पड़ा क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। इसके बाद ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी। साथ ही केजरीवाल ने इसे अवैध बताया था। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा उनकी गिरफ्तारी गलत और झूठे दस्तावेज पर आधारित है। ईडी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिसे आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई 29 अप्रैल को रखा है। साथ ही ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

PUBLISHED BY- ARUN CHAURASIYA

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