ARTICLE 370 NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने 370 के फैसले को सही करार देते हुए वहां चुनाव कराने को कहा

By UltaChashmaUC | December 11, 2023

म्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ताओं के उन तर्कों को भी खारिज कर दिया, जिसमें जम्मू- कश्मीर से राज्य का दर्जा छिनने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विरोध किया गया था। दरअसल,  सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के याचिकाओं की सुनवाई की और इस सुनवाई में  पांच सदस्यीय संविधान पीठ की तरफ से इस मामले में तीन अलग-अलग निर्णय लिए गए। जिसमें चीफ डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले को पढ़ते हुए कहा कि जम्मू- कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जम्मू-कश्मीर के आगे का रोडमैप भी बताया।

डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा 2024 में हो कश्मीर में चुनाव
वहीं इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए। यहां चुनाव के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि वह जम्मू- कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करें। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था उचित समय पर इस  बारे में फैसला लिया जाएगा। वहीं जब से यह फैसला आया है, पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और केंद्र सरकार के साथ, जम्मू-कश्मीर के नेता फैसले के बाद चुनाव को लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं।

चुनाव आयोग ने कहा चुनाव कराने के लिए कड़ी सुरक्षा करनी होगी
जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव करने को कहा तो मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला सुरक्षा की स्थितियों और अन्य कारकों को ध्यान में रखकर सही समय पर लिया जाएगा। सीईसी ने कहा, जब भी आयोग को समय सही लगेगा वहां चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि, आयोग की ओर से बेवारी पूरी है। आपको बता दें कि जम्मू- कश्मीर में सुरक्षा को लेकर काफी मुस्तैदी रहती है, ऐसे में जब वहां चुनाव होंगे तो सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाएगी। अब देखना यही है कि आखिर कब तक कश्मीर में चुनाव होता है।

PUBLISHED BY- ARUN CHAURASIYA

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