लालू की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख़्त आदेश, भिड़े कांग्रेस-बीजेपी
चारा घोटाला मामले में फंसे जेल में बंद लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है. लालू ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग की थी. याचिका खारिज होने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है.

लालू के जमानत याचिका लगाने के बाद सीबीआई ने इसका पुरजोर विरोध किया था और लालू यादव को जमानत नहीं देने की अपील की थी. जिसपर आज सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की अपील को मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है. बतादें इससे पहले लालू ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. मगर वो खारिज हो गई थी. उसी के बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन यहाँ भी लालू को राहत नहीं मिली.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि वो लालू को जमानत पर रिहा करने के इच्छुक नहीं हैं. पीठ ने लालू के 24 महीनों से जेल में होने की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें दी गई 14 साल के जेल की सजा की तुलना में 24 महीने कुछ भी नहीं हैं.
उधर याचिका खारिज होने पर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सीबीआइ बीजेपी के इशारों पर चल रही है. भाजपा नेता अगर तीन-तीन हत्या करते हैं तो उनको बेल मिल जाती है. ये सब भाजपा की साजिश है. जनता सब देख रही है. इस बार के चुनाव में भाजपा को जनता का आक्रोश सहना पड़ेगा. वहीं भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के कहने से नहीं चलती है. सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी टिप्पणी की. न्याय का सम्मान होना चाहिए.