‘चौकीदार चोर है’ पर राहुल को मिला सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा- राहुल ने कोर्ट के बयान को बदला
दिन पर दिन नेताओं के नए नए कारनामे देखने को मिल रहे हैं. तो भला सुप्रीम कोर्ट क्यों पीछे रह जाये. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना के मामले में नोटिस जारी करके 22 अप्रैल तक जवाब मांग लिया है. अब समझिये मामला क्या है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप है. कोर्ट ने राहुल गांधी को राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी ‘चौकीदार चोर है’ मामले में नोटिस जारी किया है. हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि, ‘अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है. बस इसी बात को लेकर भाजपा सांसद सांसद मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट में राहुल के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी.
सांसद मीनाक्षी ने अपनी याचिका में कहा था कि राफेल मामले पर कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ने हाल में जो टिप्पणी की है, वो कोर्ट की अवमानना है. राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ बयान को इस तरह से पेश किया है जैसे वो उच्चतम न्यायालय का ही बयान हो.
सोमवार दोपहर कोर्ट ने उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई की पीठ ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, इसका मतलब है कि राहुल गांधी का बयान गलत है. राहुल गांधी द्वारा शीर्ष अदालत की टिप्पणी को गलत तरह से पेश किया गया है. कोर्ट ने सख्त कार्यवाही करते हुए राहुल के खिलाफ नोटिस जारी कर अगले सोमवार से पहले जवाब देने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.
दरअसल नेताओं की ज़बान इसलिए भी ज्यादा फिसल रही है क्युकी लोकसभा चुनाव सिर पर हैं. और पहले चरण का मतदान भी हो चुका है. अपनी जीत दर्ज करने के लिए ये नेता कुछ भी करने और बोलने को तैयार हैं. मगर उनको ये अंदाज़ा भी नहीं है की वे क्या क्या बोलते चले जा रहे हैं.