केरल में लगा बच्चे पैदा करने पर बैन ? सावधानी हटी लाखों की पर्ची कटी
Ulta Chasma Uc : क्या आप जानते हैं की कोई ऐसा भी राज्य है जहाँ पर बच्चे पैदा करना जुर्म है ? जी हाँ भारत में केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ अगर किसी की पत्नी तीसरे बच्चे के लिए प्रेगनेंट होती है, तो उसका पति जेल भी जा सकता है. जेल के साथ-साथ उसे ‘कानूनी रूप से अयोग्य’ भी घोषित किया जा सकता है. किसी भी देश के कानून का पालन करना हर नागरिक के लिए जरुरी होता है. जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं, उन्हें दण्डित किया जाता है.

विमिंस कोड बिल 2011
केरल विमिंस कोड बिल 2011 में कुछ ऐसे ही प्रावधान हैं. इसके मुताबिक अगर तीसरा बच्चा होने की संभावना बनती है तो पिता पर कम से कम 10 हजार रुपए का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है. ऐसे में उनको सरकार की तरफ से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा. इस बिल को जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय कमिटी ने 2011 में मुख्यमंत्री को सौंपा था. राज्य सरकार इसे लागू करेगी या नहीं, ये अभी तय नहीं..
5 हजार की प्रोत्साहन राशि
आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धर्म, क्षेत्र, जाति या और किसी भी आधार पर किसी भी आदमी को ज्यादा बच्चे रखने की छूट नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही आयोग की रिपोर्ट में उन महिलाओं को 5 हजार रुपए भी दिए जाने का सुझाव है जो 19 साल की उम्र के बाद शादी और 20 साल की उम्र के बाद पहला बच्चा पैदा करती हैं. 5 हज़ार की ये प्रोत्साहन राशि सिर्फ पहले 2 बच्चों पर ही मिलेगी.
आयोग की रिपोर्ट आते ही इसकी चर्चा सब जगह शुरू हो गई थी. लोगों का कहना था की इस फैसले से सरकार कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी न मार ले. बतादें केरल में 44 फीसदी अल्पसंख्यक समुदाय मौजूद है. और ये बात भी सभी को पता है कि केरल विकास में काफी आगे है. लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का फैसला सरकार को भारी पड़ सकता था. इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा है जुड़वा बच्चों को एक गर्भधारण माना जाएगा या दो. और अगर दूसरी बार भी जुड़वां बच्चे हुए तो क्या होगा ?
Web Title : Rule of two children in Kerala
HINDI NEWS से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ FACEBOOK और TWITTER हैंडल के अलावा GOOGLE+ पर जुड़ें.