अब भूलकर भी न लगाएं पॉलिथीन को हाँथ, लगेगी ये धारा, भारी जुर्माना, 1 महीने की जेल

आज से आप पॉलीथिन को भूल कर भी हाँथ न लगाएं वर्ना इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है. जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 सितंबर से पॉलिथीन पर प्रतिबंध लागू हो गया है.

polythene ban checking starts september first in lucknow
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इसको लागू करने को लेकर यूपी शासन से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारी कर ली है. दिए गए आदेश के एक अनुसार अगर एक सितंबर से कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग या प्लास्टिक के सामान के साथ पाया गया तो उसे एक हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. यानी आपको अब बड़ा नुक्सान उठाना पड़ सकता है.

सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि प्रतिबंधित वस्तु का इस्तेमाल करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें जुर्माने के अलावा एक माह तक की सजा का भी प्रावधान है. इतना ही नहीं किसी क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन बिकने पर थानाध्यक्ष, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी और वाणिज्य कर के अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी.

गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने पिछले सोमवार को ही आदेश जारी किया था. अवस्थी ने लखनऊ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वे सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी से उनके क्षेत्र में पॉलिथीन की बिक्री रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करने और विक्रय पूरी तरह रोकने के बारे में रिपोर्ट तलब करें. व्यापार मण्डल को लिखित रूप से प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में बताकर उनसे सहमति ले ली जाए.

रोक के बावजूद राजधानी के चौक, ठाकुरगंज, कैसरबाग, अलीगंज, अमीनाबाद, आशियाना, नगराम, गोसाईगंज, मलीहाबाद और काकोरी क्षेत्रों में पॉलिथीन की चोरी-छुपे बिक्री हो रही है. एक सितबंर से वह खुद इन क्षेत्रों में जाकर देखेंगे कि पाबंदी का पालन किया जा रहा है या नहीं.

बतादें कि इस अभियान में जो लोग पॉलीथिन का इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही साथ ही उत्पादन करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा. इससे पहले 15 अगस्त को पीएम मोदी लालकिले से ये ऐलान कर चुके हैं की 2 अक्टूबर तक देश प्लास्टिक मुक्त होगा. जिसके बाद से सभी राज्य इसको सख्ती से लागू करने में लाग गए हैं.