बिहार बोर्ड ने की हाईकोर्ट की अवमानना, छात्र को नहीं दिए ‘एक लाख रूपए’, 32 नंबर को 2 बताकर किया था फेल
Ulta Chasma Uc : बिहार बोर्ड की एक बड़ी धांधली सामने आ रही है जिसके आरोप में पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. मामला 2017 में हुई इंटर की परीक्षा का है. अल्टरनेटिव अंग्रेजी में 32 नंबर मिलने पर स्क्रूटनी का फॉर्म डालने वाले सौरभ नाम के पास छात्र को सिर्फ दो नंबर बताकर फेल कर दिया गया.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सौरभ को 32 नंबर मिले थे. जिसपर उसको शक हुआ और उसने अल्टरनेटिव अंग्रेजी का स्क्रूटनी फॉर्म डाला, जिसके बाद अधिकारीयों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए उसको सिर्फ 2 नंबर देकर फेल घोषित कर दिया. 32 नंबर की जगह 2 नंबर देख सौरभ ने आरटीआई के द्वारा अपनी कॉपी मंगवाई, लेकिन उसको कॉपी नहीं मिली कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद उसको फिर से 32 नंबर देकर पास कर दिया. ये सब देखने के बाद सौरभ ने पटना हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिया.

पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बिहार बोर्ड की इस गलती पर सजा सुना दी. कोर्ट ने बोर्ड पर एक लाख का जुर्माना लगा दिया.

बिहार बोर्ड ने दी अपनी सफाई
बिहार बोर्ड ने अपनी सफाई देते हुए कहा की ये लिपिकीय भूल थी. 3 दिख ही नहीं रहा था. फिर हमने तो गलती मानी और इसे सुधारा भी. पर पटना हाईकोर्ट ने सख़्त कार्यवाही करते हुए बोर्ड की दलीलों को सिरे से नकार दिया. अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ’यह अक्षम्य है. बोर्ड बहुत जिम्मेदार संस्था है. उससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती. ठीक है कि आपने गलती सुधारी लेकिन इसमें इतनी देरी क्यों की? ’आपकी गलती से सौरभ का एक साल बर्बाद हुआ. इसलिए उसको मुआवजा के तौर पर एक लाख रुपया दीजिए. पर अभी नवंबर 2018 चल रहा है और अभी तक बिहार बोर्ड ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है. अगर बोर्ड ही अपनी मनमानी करते रहेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा ?

पहले भी हुई हैं अंदेखी
इससे पहले भी कई मामले बिहार बोर्ड के है. इसी साल हुई इंटर की परीक्षा में भी नंबरों की हेराफेरी की गई थी. अरवल जिले के भीम कुमार नामक छात्र ने बताया था कि उसे गणित के पेपर में 35 में से 38 नंबर मिले थे. रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर प्रदेशभर में विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था.
Web Title : patna high court fined one lakh to bihar board
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