आपकी गाड़ी का चालान हो गया ? तो माफ हो जाएगा ज्यादातर जुर्माना, ये हैं आसान तरीक़े
आपने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं और आपका चालान कट गया है तो उससे बचने के भी कई उपाए हैं. अगर आप जुर्माना माफ़ करवाना चाहते हैं या कम पैसे में फाइन भरना चाहते हैं तो ज़रा एक बार समझ लीजिये.

एसपी यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया है की वाहन चेकिंग के दौरान कागजात न दिखा पाने पर गाड़ी का चालान हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. मूल कागजात लेकर यातायात कार्यालय में आए. 100 रुपये प्रति पेपर शमन शुल्क लेकर शेष राशि माफ कर दी जाएगी. लेकिन हेलमेट न पहनने पर कटा चालान माफ नहीं होगा. नए यातायात नियमों का पालन करना केवल आम जनता के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पुलिस को भी उसका पालन करना होगा.
उन्होने कहा कि बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने के साथ ही संबंधित कागजात अपने पास रखें, कोई परेशान नहीं करेगा. मानव जीवन अनमोल है. उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को जुर्माने की राशि को बढ़ाना पड़ा है. आर्थिक दंड बढ़ाने से संभव है कि लोगों की सोच में फर्क आएगा. कोई हादसा बताकर नहीं आता है. अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाकर कार चलाएं.
इस एक्ट ने जनता को भी कुछ विशेष अधिकार दिए हैं. अगर किसी को लगता है कि उसका गलत चालान बना है तो उसे तत्काल भरने की जरूरत नहीं, उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. अगर किसी के पास लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन हैं लेकिन अन्य दस्तावेज नहीं हैं तो कोई चालान नहीं बना सकता है. मूल दस्तावेज दिखाने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा, इतना ही नहीं मोबाइल पर भी सॉफ्ट कॉपी के रूप में दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं.
सबसे जरुरी बात कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेज की हार्ड कॉपी साथ रखने की बजाय आप डिजिटल लॉकर में भी ये दस्तावेज रख सकते हैं. आप मोबाइल पर इन दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस या परिवहन अफसरों को दिखा सकते हैं. उन्हें इसे मान्य करना होगा.
मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत यातायात पुलिस को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही वाहनों की जांच का अधिकार है. इसके बाद वह किसी वाहन की जांच या समझौता शुल्क नहीं वसूल कर सकती है.
बतादें कि सहायक उपनिरीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी ही आपसे जुर्माना वसूल सकता है. कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल केवल रोककर चालानकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है. वाहन की चाबी गाड़ी से निकालना नियम विरुद्ध माना जाता है. कोर्ट में दस्तावेज दिखाने पर जुर्माना माफ हो सकता है.
अगर आपका भी चालान कट गया है, तो आपको डरने की जरुरत नहीं है. पहले पता लगाएं कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप पर कौन सी धारा तोड़ने का आरोप लगा है. और अगर चालान भरना ही है तो आप इसे कोर्ट में जाकर भी भर सकते हैं. दरअसल इन मामलों में आपके पास 15 दिनों का समय है, जहां आप कोर्ट के सामने जाकर गाड़ी के कागज दिखा सकते हैं और हजारों के चालान को महज 100 रुपये में बचा सकते हैं. लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस अपना रिन्यू ही नहीं कराया है, तो आपको चालान भरना पड़ेगा.