नए ट्रैफिक कानून के खिलाफ हुए ये 12 राज्य, 3 ने घटाया ज़ुर्माना, यूपी में भी कम होगा ज़ुर्माना
नए ट्रैफिक कानून पर जनता काफी परेशान हो रही है. केंद्र और राज्यों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है. कई राज्य अब केंद्र के इस फैसले का खुल कर विरोध कर रहे हैं. और नियम बदलने में लगे हुए हैं.

बीजेपी शासित गुजरात और उत्तराखंड ने केंद्र के जुर्माने की राशि को घटा दिया है. और राजस्थान सरकार ने भी 33 प्रावधानों में से 17 में बदलाव कर दिए हैं और जुर्माने में 50 फीसदी तक की कटौती कर दी है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी गुजरात की तर्ज पर कर्नाटक में जुर्माने की राशि को कम करने का आदेश दिया है. और महाराष्ट्र में भी परिवहन मंत्री दिवाकर राओते ने केंद्र के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस पर दोबारा विचार करने और जरूरी संशोधन करके जुर्माने की राशि को कम करने का अनुरोध किया है.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 13 अक्टूबर के बाद इस कानून में संशोधन को लेकर विचार किया जाएगा. वहीं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने नए कानून को अपने यहां पूर्ण रूप से लागू करने से पहले ही इनकार कर दिया था. पश्चिम बंगाल ने संशोधित ट्रैफिक कानून को राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि इस कानून को लागू करने से पहले लोगों को तीन महीने तक जागरूक किया जाना चाहिए.
गोवा सरकार ने कहा कि जुर्माने के प्रावधानों को लागू करने से पहले राज्य की सड़कों को सही किया जाएगा. सरकार दिसंबर तक सभी सड़कों को ठीक करा लेगी. जिसके बाद जनवरी से नए ट्रैफिक कानून को लागू किया जाएगा.
बतादें कि उत्तर प्रदेश सरकार भी नये ‘मोटर व्हीकल एक्ट-2019’ में निर्धारित जुर्माने की दर कम करने पर विचार कर रही है. संभावना है कि वाहन चलाते समय उन अपराधों के जुर्माने की दर कम की जा सकती है, जो शमनीय श्रेणी के हैं. ऐसा इसलिए क्युकी केंद्रीय एक्ट में राज्य सरकारों को शमनीय अपराधों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित जुर्माने की दर को अपने स्तर पर घटाने-बढ़ाने का अधिकार है.