Tik Tok के फैंस को बड़ा झटका, कोर्ट ने दिया ऐप को बंद करने का आदेश
फेमस वीडियो ऐप टिक-टॉक को तो आप क्या बच्चा बच्चा जानता है. मगर अब टिक-टॉक के चाहने वालों को एक बड़ा झटका लगने वाला है. टिक टॉक को लेकर पिछले साल से ही भारत में विरोध चल रहा है.

मगर इस बार मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सरकार टिक टॉक की डाउनलोडिंग पर रोक लगाए. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार टिक टॉक के वीडियो को फेसबुक जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर होने पर भी रोक लगाए. कोर्ट का कहना है कि ये चाइनीज वीडियो एप टिक-टॉक ‘आपत्तिजनक कंटेंट’ को बढ़ावा देती है.
जो बच्चे TikTok का उपयोग कर रहे है, वे यौन शिकारियों के संपर्क में आसानी से आ सकते हैं. आपत्तिजनक कंटेट के चलते TikTok का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है. वहीं तमिलनाडु के आईटी मंत्री ने कहा था कि ऐप पर कुछ कंटेंट काफी ‘असहनीय’ होता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के करीबी एक हिंदू राष्ट्रवादी समूह ने भी ऐप को बैन करने की बात कही है.
‘TikTok’ एप बीजिंग कंपनी द्वारा बनाई गई है. इस पर यूजर्स अपने छोटे-छोटे वीडियो बनाने के साथ ही उन्हें शेयर भी कर सकते है. भारत में ये काफी लोकप्रिय हो गया है. इस ऐप के जरिए बॉलिवुड के डॉयलोग, जोकस जैसे कई वीडियो बनाते हैं. इतना ही नहीं इसमें लिप-सिंक से लेकर लोकप्रिय संगीत पर डांस भी करते हैं.
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या सरकार ऐसा कोई कानून ला सकती है, जिससे बच्चों को साइबर क्राइम बचाया जा सके और उन्हें दूर रखा जा सके. बतादें अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने भी भारत में हेलो और टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप को लेकर भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत की है और इन चाइनीज ऐप पर कार्रवाई की मांग की है.