6 सेवाओं और 23 वस्तुओं से घटाया गया जीएसटी दर, कई चीजें हुईं टैक्स फ्री
Ulta Chasma Uc : केंद्र सरकार ने नए साल से पहले जीएसटी में बड़ा बदलाव करते हुए 6 सेवाओं समेत 23 चीजों पर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) घटा दिया गया है. जिसमें 32 इंच के टीवी, कंप्यूटर, री-ट्रीटेड टायर, सिनेमा के टिकट ऐसी कई चीजें शामिल हैं. 28, 18, 12, 5 सभी फीसदी की दर में कटौती हुई है. इसको बीजेपी का 2019 का राजनीतिक स्टंट माना जा रहा है. ये नई दरें 1 जनवरी, 2019 से लागू हो जाएँगी.

28% वाली दरें हुईं 18%
वाहनों की पुली, ट्रांसमिशन शाफ्ट्स और क्रैंक्स, गियर बक्से, 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन, टायर, लीथियम ऑयन बैट्री वाले पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, वीडियो गेम कंसोल आदि चीजें अब 18% जीएसटी दर पर मिलेंगी. इसके साथ ही दिव्यांगों के काम आने वाले उपकरण 28% की दर से 5% की दर पर मिलेंगी.
- कॉर्क, नेचुरल कॉर्क प्रोडक्ट की दरें 18% थीं जिसे अब 12% किया गया है.
- मार्बल मलबा 18% से 5%
- नेचुरल कॉर्क, फ्लाई ऐश ब्लॉक, छड़ी को 12% से 5% किया गया.
- म्यूजिक बुक 12% थी जिसको टैक्स फ्री कर 0% कर दिया गया है.
- स्टीम-फ्रोजन सब्जियां, डिब्बा बंद सब्जियां, संरक्षित सब्जियां और तुरंत इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियां सभी टैक्स फ्री कर 0% कर दिया गया है.
- माल ढोने वाले मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया है.
- 100 रुपये तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी 18 से घटाकर 12% और 100 रुपये से ज्यादा के टिकट पर 28% से घटाकर 18% फीसदी कर दिया गया है.
28% जीएसटी स्लैब में सिर्फ 28 वस्तुएं
मालूम हो की 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी. इसमें सबसे बड़ा स्लैब 28% का टैक्स था. जिसमें कुल 226 वस्तुएं थीं. लेकिन इन डेढ़ सालों में इनमें कई बदलाव किये गए. अब इस 28% जीएसटी स्लैब में सिर्फ 28 वस्तुएं ही बचीं हैं. जिसमें इनमें सीमेंट, वाहन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, याट, एयरक्राफ्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी वस्तुएं शामिल हैं.
राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का असर
जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा. इस समय पर बीजेपी का जीएसटी में कटौती करना राजनीति तरह से देखा जा रहा है. ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा वोट मिल सकें.
Web Title : gst council meeting concludes these items
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