कोर्ट के चक्कर में फंस गए Dhruv Rathee, वीडियो डिलीट करने की सजा मिली
youtuber धृव राठी (Dhruv Rathee ) भी अब कोर्ट के चक्कर में फस गाए हैं, अपनी एक विडियो के लिए धृव को अब कोर्ट ने सज़ा सुना दी है !
Dhruv Rathee के विडियो में क्या है ?
दोस्तों धृव ( Dhruv Rathee ) ने अपने youtube चैनल पर एक विडियो अपलोड की थी, विडियो में ध्रुव ने पैकेज्ड जूस के हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया था ।
इसमें पैकेज्ड जूस को कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी, कोका कोला वगैरा से कमपेयर किया है । धृव अपनी विडियो में लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि पैक्ड जूस का इस्तेमाल न करे क्युकी इससे टाइप-2 डायबिटीज और बाल झड़ने जैसी समस्या हो सकती है ।
डाबर का Dhruv Rathee के खिलाफ केस
हालंकि ध्रुव ने वीडियो में किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ पैकेज्ड जूस की तस्वीरे इस विडियो में दिखाई दे रही हैं …जिसमे डाबर कंपनी के लोगो को ब्लर किया है ! लेकिन डाबर कंपनी ने ध्रुवे के खिलाफ एक्शन ले लिया है और सीधा कोर्ट पहुच गए है ….कंपनी का कहना है कि ध्रुव राठी ( Dhruv Rathee ) ने वीडियो में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूस की गलत तुलना की है और कंपनी के एड के कुछ क्लिप्स का भी इस्तेमाल किया है ,..ऐसा करके धृव उनकी कंपनी को बदनाम कर रहे हैं !
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाई ये सज़ा
अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस मामले में ध्रुव रथी के खिलाफ फैसला सुना दिया , ध्रुव ( Dhruv Rathee ) को अपनी विडियो के उस हिस्से को हटाने का आदेश दे दिया जिसपर कंपनी ने ऑब्जेक्शन किया है । हाई कोर्ट ने कहा कि वीडियो में रियल जूस के प्रोडक्ट को बार-बार टारगेट किया गया है.क्योंकि वीडियो में प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लोगो का इस्तेमाल किया गया था इसलिए राठी ने वीडियो पब्लिश कर के ट्रेड मार्क कानून की धारा-29(9) और कॉपीराइट एक्ट, 1957 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है ।
मामले पर कोर्ट का बयान
कोर्ट ने कहा ,”वीडियो एक पुराना एड दिखाता है जिसे याचिकाकर्ता ने अपने प्रोडक्ट रियल के संबंध में प्रसारित किया गया था और याचिकाकर्ता के प्रोडक्ट को भी धुंधले तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में याचिकाकर्ता ने रियल के प्रोडक्ट को खुले तौर पर बार-बार टारगेट किया है। कोई भी उपभोक्ता यह समझ सकता है कि आपत्तिजनक वीडियो में दिखाया गया प्रोडक्ट याचिकाकर्ता के असली प्रोडक्ट का है।”
क्या कहता है ट्रेड मार्क कानून ?
दोस्तों अब समझिये कि ये ट्रेड मार्क कानून क्या कहता है , इसके तहत एक registered ट्रेडमार्क का उल्लंघन तब होता है जब कोई बिना registration वाला प्रोपराइटर , मालिक या लाइसेंसधारी बिसनेस ,अपने किसी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किसी ट्रेडमार्क के का इस्तेमाल करता है ! यानि के बिना रजिस्ट्रेशन के ही किसी और के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करना ,..अब इस मामले पर कोर्ट में 30 मार्च को एक बार फिर सुनवाई होगी. हालांकि ध्रुव राठी के चैनल पर वो वीडियो अब नहीं है