ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शिक्षक भर्ती घोटाले में CBI जांच पर लगाई रोक

By UltaChashmaUC | April 29, 2024

लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि वह इस मामले पर 6 मई को सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियों को खारिज कर दिया गया है, जबकि सीबीआई को अब तक जांच में सिर्फ 8000 नियुक्तियों में खामियां मिली हैं। स्कूल सर्विस कमीशन ने भी कहा कि जो नियुक्तियां सही तरह से हो सकती थीं, उन्हें अलग किया जा सकता था। जिसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देखिए इसे किस तरह से किया गया है। ओएमआर शीट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जो लोग पैनल में नहीं थे, उन्हें रिक्रूट किया गया। यह फ्रॉड है।

हाई कोर्ट ने 25 हजार नियुक्तियों को किया रद्द
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए साल 2016 की शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया था। इस फैसले से राज्य में 24 हजार शिक्षक बेरोजगार हो गए। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगले सोमवार को सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को 2016 में की गई 25 हजार 753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।​ हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% इंटरेस्ट के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है। जिसको लेकर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।

2014 में हुआ है शिक्षक घोटाला
बंगाल के शिक्षक घोटाले मामले में टीएमसी के कई विधायक, नेता और शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पर भी गाज गिरी थी। उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में चटर्जी के सहयोगियों के पास से करोड़ों रुपये बरामद किए गए थे। यह घोटाला साल 2014 का है। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन ने शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। साल 2016 में इसकी प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद घोटाले की शिकायतें आईं। कम नंबरों वाले उम्मीदवारों के नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होने के आरोप लगे। इतना नहीं मेरिट में न होने वालों को भी नौकरी मिलने के आरोप लगे। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां ममता सरकार को झटका लगा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां भी सरकार को झटका लगा है।

PUBLISHED BY- ARUN CHAURASIYA

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