भडकाऊ भाषण देने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी मुकादमा दर्ज…

Asaduddin Owaisi : दो दिवसीय दौरे पर आए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज किया गया हैं. असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ट्रिपल तलाक और बाराबंकी में मस्जिद गिराए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयानबाजी की थी. जिसके बाद दरियाबाद सीट से भाजपा विधायक सतीश शर्मा ने भावनाएं आहत करने की शिकायत पुलिस से की थी.

दौरे पर आएं असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एक जन सभा को संबोधित करते हुए प्रशासन पर रामसनेहीघाट में मस्जिद गिराने का आरोप लगाया था.उन्होंने कहा था कि 2014 से मॉब लिंचिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मारा जा रहा है. उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म करने वाले अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उन्हें जमानत दे देती है. मुस्लमानों पर जुल्म करने वालों को यह पता है कि भाजपा की सरकार उनके साथ है और वह उन्हें बचा लेगी.

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असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए तीन तलाक कानून हमलावर होते कहा था कि ट्रिपल तलाक कानून लाकर मोदी सरकार ने मर्दों को और मजबूत कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कानून क्यों नहीं लाती, जो अपनी बीवियों को अपने साथ नहीं रखते. उनकी बीवियां दर-दर की ठोकरें खा रही हैं. ओवैसी ने सीएए कानून को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है.

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ओवैसी पर नगर कोतवाली में सिटी पुलिस चौकी प्रभारी हरिशंकर साहू की तहरीर पर बिना अनुमति जनसभा करने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, धारा 144 और महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। सभा में 50 लोगों की परमिशन के बावजूद भारी जनसमूह को इकट्ठा किया गया। हालांकि, अनुमति केवल चाय-पार्टी और मुलाकात के लिए मांगी गई थी। इसके बावजूद बड़े मैदान में बाकायदा मंच बनाकर जनसभा करा दी गई.

मामले में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने कहा हैं कि असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) और कार्यक्रम आयोजक मंडल के खिलाफ नगर कोतवाली में धारा 153A, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 3 के तहत केस दर्ज किया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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