लालू यादव को नहीं मिली जमानत, अब 6 हफ्ते बाद होगी सुनवाई, CBI ने खेला दांव
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत पर छह सप्ताह के लिए सुनवाई टल गई है. लालू यादव पर चारा घोटाला के पांचवें मामले पर आज सुनवाई थी. ये डोरंडा ट्रेजरी से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़ा मामला है.

हालाँकि इससे पहले चारा घोटाला के तीन मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सजा की अवधि को लेकर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाने के कारण अदालत की ओर से समय देने का आग्रह किया गया. उन्होंने बताया कि अगले 10-15 दिनों में सत्यापित प्रति मिल जाने की उम्मीद है.
दूसरी ओर CBI की ओर से भी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में ये जानकारी दी गई कि उनके अधिवक्ता की मां का भी निधन हो गया है. इस कारण से समय दिया जाए. जिसके बाद सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टल गई है. सीबीआइ ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि लालू की तबीयत ठीक है और स्थिर है. इसलिए उन्हें रिम्स से हटाकर जेल भेजा जाए. इसके पीछे फोन प्रकरण और जेल मैन्युअल उल्लंघन का हवाला दिया गया है.
बतादें कि लालू को देवघर कोषागार केस से 79 लाख रुपये की निकासी में पहले से ही जमानत मिल चुकी है. इस केस में उन्हें 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा चाइबासा कोषागार से 33.13 करोड़ रुपये की निकासी में भी उन्हें बेल मिल चुकी है. इस केस में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं दुमका ट्रेजरी मामले में उन्हें सात साल की सजा हुई है. इस मामले में दो बार सुनवाई टाली जा चुकी है. आज फिर सुनवाई टल गई.