केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, राज्यों को लॉकडाउन लगाने के लिए लेनी होगी मंजूरी, पढ़ें नए नियम-
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. केंद्र ने राज्यों को छूट दी गई है कि वो अपने हालात के हिसाब से पाबंदियां लागू कर सकते हैं.

केंद्र सरकार का फोकस कंटेनमेंट जोन पर है. सरकार ने राज्यों से सख्ती और सावधानी बरतने को कहा है. नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं. लेकिन केंद्र ने ये भी कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र की मंजूरी लेनी होगी. अब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने जो कामयाबी हासिल की है, उसे बरकरार रखना है.
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि त्योहारी सीजन और कुछ राज्यों में केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. ऐसे राज्यों को सावधानी बरतनी होगी और कंटेनमेंट, सर्विलांस उपायों को सख्ती से लागू करना होगा. सभी जिलों में बनने वाले कंटेनमेंट जोन की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी. सिर्फ जरूरी चीजों और मेडिकल जरूरतों के लिए छूट मिलेगी. सर्विलांस टीम घर-घर जाकर कोरोना के लक्षण वालों की पहचान करेगी.
ILI और SARI केसेस को सर्विलांस किया जाए और मोबाइल यूनिट उनके संपर्क में रहें. जिन शहरों में वीकली 10% पॉजिटिविटी रेट है, वहां ऑफिस टाइमिंग में बदलाव और दूसरे जरूरी कदम उठाएं. गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे. मंत्रालय का मुख्य फोकस कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है.
देश में वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 92 लाख को पार कर गई है. वहीं राहत की बात ये है कि संक्रमणमुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 86 लाख को पार कर गई है. सक्रिय मामलों की संख्या लगातार पांच लाख से नीचे बनी हुई है. वहीं, कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,34,699 हो गई है.